नई दिल्ली, 23 जुलाई, (वीएनआई) नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ड्राफ्ट पेश करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है बीते हफ्ते केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अपील की थी कि सीमावर्ती इलाकों में कई लोगों के नाम अधिकारियों की मिलीभगत से जोड़े गए हैं। ऐसे में करीब 20 फीसदी नामों के दोबारा सत्यापन के लिए थोड़े समय की जरूरत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन को बढ़ा दे।
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