सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की दीवाली पर घर जाने की याचिका खारिज

By Shobhna Jain | Posted on 31st Oct 2018 | देश
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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने आम्रपाली ग्रुप के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और दो अन्य निदेशकों की दिवाली पर घर जाने को लेकर दी गई याचिकाएं खारिज कर दी हैं। 

सर्वोच्च न्यायलय ने आज आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा के दीपावली पर घर जाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपने लेनदेन के दस्तावेज को कोर्ट में जमा करवाएं। इसके अलावा दूसरी कंपनियों के साथ लेनदेन का ब्योरा भी जमा कराएं। न्यायलय ने कहा कि ऐसे उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गौरतलब है खरीदारों के धोखाधड़ी के आरोप में सर्वोच्च न्यायलय की कार्रवाई का सामना कर रहे आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीनों डायरेक्टर कोर्ट के आदेश पर नोएडा के सेक्टर-62 के पार्क एसेंट होटल में नजरबंद हैं।


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