नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने शादी के लिए पुरुषों की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायलय में इस याचिका को अशोक पांडे नामक वकील ने दायर किया था। वहीं सर्वोच्च न्यायलय ने याचिका को खारिज करने के साथ ही साथ अशोक पांडे पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सर्वोच्च न्यायलय का कहना है कि इस याचिका में कोई भी योग्यता नहीं है। गौरतलब है कि देश में शादी के लिए लड़की की कानूनन उम्र 18 और पुरुष की 21 साल है। इससे कम उम्र की लड़की और लड़के की होने वाली शादी को अमान्य माना जाता है।
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