नई दिल्ली, 19 जुलाई, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि साल 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस केस का फैसला ट्रायल कोर्ट 9 महीने के अंदर सुनाए।
गौरतलब है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी समते कई आरोपी हैं। इस केस की सुनवाई सीबीआई एसके यादव कर रहे हैं और वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कोर्ट को पत्र लिखकर कहा था कि वो इस केस की सुनवाई खत्म करने के लिए और समय चाहते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लखनऊ ट्रायल कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्देश दिया, जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
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