नई दिल्ली, 21 अगस्त, (वीएनआई) मुंबई में पर्यूषण पर्व के दौरान तीन जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने आज इजाजत दे दी है।
देश की सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने 22 और 23 अगस्त को दादर, बाइकूला और चेंबूर स्थित इन मंदिरों को खोलने की मंजूदी दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें कहा गया है कि मंदिर प्रशासन को अंडरटेकिंग सौंपना होगा, कि जब मंदिर खुलेंगे तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपी और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिन गतिविधियों में पैसा शामिल है, वो उन्हें खोलने की अनुमति दे रहे हैं लेकिन मंदिरों के लिए बोल रहे हैं कि कोविड है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मामला है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि मंदिर में सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा। एक बार में पांच लोग ही मंदिर में रह सकते हैं और एक दिन में 260 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। इन लोगों में 12 से 65 साल के बीच के लोग ही मंदिर में आ सकेंगे।