सुरक्षाबलों को जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की मंजूरी दें : उच्च न्यायालय

By Shobhna Jain | Posted on 25th Aug 2017 | देश
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चंडीगढ़, 25 अगस्त (वीएनआई)| पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा सरकार से कहा कि वह डेरा प्रमुख मामले में फैसले के बाद जरूरत पड़ने पर सुरक्षाबलों को बलप्रयोग करने की मंजूरी दें।  डेरा प्रमुख दुष्कर्म मामले में फैसले से पहले उनके हजारों की संख्या में आए समर्थक पंचकुला की सीबीआई अदालत के बाहर जुटे हैं।

न्यायाधीश एस.एस.सारौन, सूर्याकांत और अवनीश झिंगन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार को बताया कि मंत्रियों सहित नेताओं को पंचकुला नहीं जाना चाहिए।  न्यायाधीशों ने कहा, "यदि नेता हस्तक्षेप करते हैं तो उन पर मामला दर्ज करने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने पुलिस को आगजनी के किसी भी मामले की वीडियोग्राफी करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

न्यायधीशों ने स्थिति को उजागर करने के लिए मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि उनके पास सूचना थी कि डेरा प्रमुख के कुछ अनुयायी फैसला उनके विपरीत आने पर आत्मदाह कर सकते हैं। पीठ ने कहा, आत्महत्या बिना उकसावे के नहीं होती और उकसाना अपने आप में अपराध है। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से फैसले से पहले अतिरिक्ति सुरक्षाबल मुहैया कराने को कहा।


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