नई दिल्ली, 12 जून, (वीएनआई) कोरोना वायरस संकट के कारण देश में लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च को जारी पूरी सैलरी देने के सर्कुलर की कानूनी वैद्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के अंदर एक विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है।
देश की सर्वोच्च अदालत अब इस मामले में जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगी और तबतक किसी कंपनी या उद्योग के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह वेतन के मामले में कंपनियों और कर्माचारियों के बीच कोई सुलह का रास्ता निकाले और इस संबंध में श्रम आयुक्तों के पास रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने कहा है कि 'उद्योग और मजदूरों को एक-दूसरे की आवश्यकता है और वेतन को लेकर जो भी विवाद हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
गौरतलब है केंद्र सर्कार द्वारा जारी निर्देश में सरकार ने कंपनियों से लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए कहा था। वहीं केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि कंपनियों को 54 दिन की सैलरी देनी होगी। लेकिन इसके खिलाफ कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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