नई दिल्ली, 18 अगस्त (वीएनआई)| सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मिली मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि जब कार्ति चिदंबरम के साथ उनके वकील होंगे, लेकिन जिस कमरे में कार्ति से पूछताछ होगी, उनके वकील को उससे सटे दूसरे कक्ष में बिठाया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
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