नई दिल्ली, 06 दिसंबर, (वीएनआई) हैदराबाद गैंगरेप आरोपियों के एनकाउंटर के बाद निर्भया मामले दोषियों की दया याचिका पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा रेप के दोषियों को दया याचिका का कोई अधिकार नहीं है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम में कहा, महिला सुरक्षा आज एक गंभीर विषय है। पोस्को कानून के तहत रेप के दोषी करार दिए गए आरोपियों को दया याचिका फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद को दया याचिका का आकलन करने की जरूरत है।
गौरतलब है 16 दिसंबर को हुए निर्भया गैंगरेप को सात साल पूरे हो जाएंगे। वहीं इस मामले के एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका की फाइल गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। अगर निर्भया के दोषियों की दया याचिका को खारिज किया जाता है तो साल 2004 के बाद ऐसा मौका देश में होगा जब रेप के दोषियों को फांसी की सजा हो सकेगी।
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