एनपीएस से जुड़े नियमों में सरकार ने किया बदलाव, नए नियम 1 फरवरी से लागू

By Shobhna Jain | Posted on 18th Jan 2024 | देश
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नई दिल्ली, 18 जनवरी, (वीएनआई) नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन निकासी के नियमों में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा बदलाव किया है। नया नियम 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे।

पीएफआरडीए के अनुसार निकासी प्रावधानों को लेकर एक नया नियम जारी किया है। नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से आंशिक तौर पर 25 फीसदी से ज्‍यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता है। नए नियम के अनुसार, एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में पच्चीस प्रतिशत से अधिक योगदान निकालने की अनुमति नहीं होगी। आंशिक निकासी के लिए सब्सक्राइबर्स को सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी के पास विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। उसके बाद ही वह पैसे को निकाल सकता है। 


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