नई दिल्ली, 14 सितम्बर, (वीएनआई) देश में जारी आर्थिक सुस्ती को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही केंद्र की मोदी सरकार का एक बार फिर बचाव करने उतरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। जबकि 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबके विश्वास की बात कही गई थी। इसका मतलब है कि यदि 2019 के दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया जाता है तो जु्र्माना देना ही होगा। ऐसा करने से लोग कोर्ट में जाने से बचेंगे और देरी पर निश्चित जु्र्माना देकर रिटर्न फाइल करेंगे। उन्होंने कहा कि ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू कर दी जाएगी जिसकी घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही असेसमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आवंटन पूरी तरह से ऑटोमेटिक रखा जाएगा। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है।
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