बिना हेलमेट गाड़ी चलाना पड़ सकता है महंगा

By Shobhna Jain | Posted on 15th Jul 2019 | देश
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नई द‍िल्‍ली, 15 जुलाई, (वीएनआई) लोकसभा में आज देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश किया गया। 

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को आज पेश करते हुए बताया कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क यातायात उल्लंघन को लेकर नियमों को कड़ा किया गया है। संशोधित बिल में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि अगर ड्राइविंग के दौरान जरा सी भी लापरवाही की, तो तकरीबन 10 गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। 

प्रस्तावित बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रूपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। फिलहाल ये जुर्माना केवल 100 रूपए है। वहीं नए बिल में सभी राज्यों में यूनिफॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑनलाइन नेशनल रजिस्टर में शामिल करने की व्यवस्था की गई है।


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