नई दिल्ली, 02 जनवरी, (वीएनआई) दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में प्रदर्शनकारी किसानों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गृह मंत्रालय ने उचित ठहराया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में मंगलवार को कहा कि किसानों ने जिस तरीके से उत्पात मचाया उसने दिल्ली पुलिस के पास आंसू गैस, पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने आगे कहा ट्रैक्टर रैली में कोरोना वायरस को लेकर जारी किये गए दिशा-निर्देशों का कोई पालन नहीं किया गया। सामाजिक दूरी नहीं बनाई गई। बिना मास्क पहने किसान एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने संसद को सूचित किया कि दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सितंबर से दिसंबर 2020 के बीच आंदोलन कर रहे 39 किसानों पर केस दर्ज किया है।
गृह मंत्रालय ने आगे विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत को लेकर कहा है कि उसकी निगाह हर गतिविधि पर बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि व्यक्तिगत और सांगठनिक गतिविधियों पर केंद्र सरकार की निगाह बनी हुई है। कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूचि के मुताबिक पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त रखना, किसी अपराध की जांच और कार्रवाई भी मुख्य तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है।