नई दिल्ली 29 अप्रैल (वीएनआई) देशभर में कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान देश के अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों को केंद्र सरकार ने आज बड़ी राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों आदि को वापस जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। मंत्रालय के अनुसार लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। अगर किसी में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए, अन्यथा उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे।
मंत्रालय के नए नियम के अनुसार, जिन बसों में लोगों को भेजा जाएगा, उन्हे राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह से सैनेटाइज करना होगा। साथ ही बस में क्षमता से अधिक लोग नहीं बैठा सकते है। बस में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। वहीँ उनके गंतव्य स्थान पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनकी जांच करेगी। इसके बाद उन्हें घरों में क्वारंटाइन में रहना होगा।
गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। ऐसे में देश के अलग-अलग हिस्सों में मजदूर, विद्यार्थी, पर्यटक, मरीज और उनके परिजन आदि फंस गए। वहीँ मजदूरों का कामकाज ठप हो जाने के कारण उनकी आमदनी रुक गई है जिससे उन्हें रहने-खाने की चिंता सताने लगी।
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