नई दिल्ली, 03 अक्टूबर, (वीएनआई) दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भीमा कोरेगांव हिंसा में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को रिहा करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
महाराष्ट्र सरकार इस मामले को सीजेआई के सामने ले जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक और गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट को बहाल करने के निर्देश की मांग करेगी। गौरतलब है कि, नवलखा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हाउस अरेस्ट से रिहा कर दिया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील निशांत कटनेश्वर ने कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए आज याचिका दाखिल की गई है। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर तुरंत हाउस अरेस्ट के आदेश बहाल करने की मांग है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में ट्रांजिट रिमांड को चुनौती नहीं दी गई थी। ये हैवियस कॉरपस याचिका थी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को कहा था कि नवलखा को 24 घंटे से अधिक समय से हिरासत में रखा गया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हाल में दिए उस फैसले के बाद आया, जिसमें नवलखा और चार अन्य को कोर्ट ने उनकी नजरबंदी को और चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था। गौरतलब है कि नवलखा को दिल्ली में 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। अन्य चार कार्यकर्ताओं को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था।
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