नई दिल्ली, 27 फरवरी, (वीएनआई) दिल्ली हाई-कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा में ट्रांसफर को लेकर विपक्ष बयानबाजी के बीच अब सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत किया गया है। उनके ट्रांसफर की सिफारिश 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता में की थी। जिसके बाद जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर उनकी सहमति लेने के बाद किया गया है। ऐसे में जस्टिस मुरलीधर का तबादला पूरी प्रक्रिया का पालन किए जाने के बाद किया गया है।
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस मसले का राजनीतिकरण करके कांग्रेस ने एक बार फिर से न्यायपालिका को लेकर अपने डर को प्रदर्शित किया है। देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है, यही वजह है कि ये लोग देश की संस्थाओं को बर्बाद करने पर अमादा हैं और लगातार ये लोग इन संस्थाओं पर हमला करते हैं।
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