नई दिल्ली, 12 नवंबर, (वीएनआई) देश में जारी कोरोना संकट के कारण मंद पड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा। इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह योजना 30 जून 2021 तक रहेगी।
इस योजना के अंतर्गत पहले से ईपीएफओ में जो रजिस्टर नहीं थे और जिनकी सैलरी 15 हजार से कम थी। 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच जिनकी नौकरी चली गई। 1 अक्टूबर के बाद जिनको दोबारा रोजगार मिल गया और जिनका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ हो, उनको इसका लाभ मिलेगा। वहीं 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जिनकी नौकरी चली गई थी और एक अक्टूबर के बाद उन्हें फिर से रोजगार मिला गया तो भी उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी भी 15,000 रुपये प्रति महीने से कम होनी चाहिए। केंद्र सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देगी।