लखनऊ, 30 मई (वीएनआई) बाबरी मस्जिद मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं- लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा 9 अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय कर दिए है। सभी आरोपियों के खिलाफ कल से सुनवाई शुरू हो जाएगी।
इससे पूर्व , सभी 12 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश एस.के.यादव ने याचिका रद्द करते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
अदालत ने बाबरी मस्जिद केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी थी। लेकिन अदालत ने आरोप खारिज करने की मांग नही मानी
इससे पहले इन लोगो के खिलाफ ने आरोप तय करने के आदेश आज दिए थे ।
आरोप आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के तहत तय किए गये। । आरोपियों को हालांकि निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साज़िश करने का मुकदमा आडवाणी, जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा.