सीबीआई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी किया

By Shobhna Jain | Posted on 21st Dec 2018 | देश
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मुंबई, 21 दिसंबर, (वीएनआई) सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आज अपना फैसला सुनते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है।

स्पेशल सीबीआई जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि साजिश और हत्या साबित करने के लिए मौजूद गवाह और सबूत संतोषजनक नहीं हैं, अदालत ने यह भी पाया है कि परिस्थिति संबंधी साक्ष्य भी पर्याप्त नहीं है। जज ने कहा कि तुलसीराम प्रजापति की हत्या की साजिश का आरोप सच नहीं है। अदालत ने गवाहों के बयान से पलटने पर यह भी कहा कि अगर कोई बयान न दे तो इसमें पुलिस की गलती नहीं है। सीबीआई के अनुसार तुलसीराम प्रजापति को एक साजिश के तहत मारा गया, यह आरोप भी सही नहीं है। जज ने कहा सरकारी मशीनरी और अभियोजन पक्ष ने काफी प्रयास किया और 210 गवाहों को सामने लाया गया लेकिन उनसे कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिल पाया और कई गवाह अपने बयान से पलट गए। 

गौरतलब है कि गुजरात एटीएस और राजस्थान एसटीएफ ने 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के नजदीक एक एनकाउंटर में मध्य प्रदेश के अपराधी सोहराबुद्दीन शेख को मार गिराया था। इसके एक साल बाद 28 दिसंबर 2006 को सोहराबुद्दीन के सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को भी एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। 2010 से इस मामले की जांच सीबीआई कर रहा था। 


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