पटना, 18 मार्च, (वीएनआई) बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने आज महामारी कानून लागू करते हुए फैसला किया कि राज्य के सभी सार्वजनिक समारोहों को रोक दिया जाए। इसमें सिर्फ शादियों को छूट दी गई है।
बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक, 31 मार्च तक राज्य के सभी शॉपिंग मॉल्स, स्पॉ, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। नीतीश सरकार ने पिछले हफ्ते फैसला किया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, थियेटर, चिड़ियाघर, म्यूजियम और पार्क बंद रहेंगे।
गौरतलब है बिहार महामारी रोग, कोविड-19 अधिनियम, 2020’ के तहत जिलाधिकारियों को कई अहम शक्तियां दी गई हैं। अब कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो जेल भी हो सकती है। अगर किसी को कोरोना वायरस इंफेक्शन है और वह जांच से भागता है या आइसोलेशन सेंटर नहीं जाता तो उसपर इस एक्ट की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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