नई दिल्ली, 12 जून, (वीएनआई) देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार को सभी निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि वह कोविड-19 का टेस्ट कर सकेंगे।
जस्टिस हिमा कोहली और सुब्हमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा दिल्ली 'देश की कोरोना राजधानी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है', इसलिए निजी अस्पताल लक्षण वालों के साथ-साथ बिना लक्षण वालों का भी कोविड-19 टेस्ट कर सकेंगे। अदालत ने साथ ही कहा कि इस समय यह जरूरी है कि लैब की सुविधा वाले सभी निजी अस्पताल कोरोना वायरस का टेस्ट करें। अदालत ने कहा कि दिल्ली के वो अस्पताल, जिनमें आईसीएमआर की ओर से कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए स्वीकृत लैब हैं, वो मरीजों को भर्ती करने से पहले उनका टेस्ट करेंगे।
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