द हेग, 18 मई (वीएनआई)| पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी मामले में सुनाई गई मौत की सजा पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आज फिलहाल रोक लगा दी है।
आईसीजे ने आज मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जाधव मामले में सुनवाई करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास है और पाकिस्तान के दावों के विपरीत जाधव मामले में वियना संधि लागू होती है। आईसीजे ने साथ ही यह भी कहा कि जाधव से राजनयिक संपर्क की भारत की मांग जायज है।