हेग/नई दिल्ली,18 मई (शोभनाजैन/वीएनआई) हेग स्थित अंतर राष्टीय न्यायालय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस)ने आज एक अहम फैसले मे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा फॉसी की सजा पर अमल किये जाने परअविलंब रोक लगा दी.न्यायालय ने इस मामले मे भारत के सभी दलीलो का स्वीकार करते हुए ्पाकिस्तान से दो टूक शब्दो मे कहा कि वह इस मामले मे पूरे घटनाक्म से न्यायाल्य को अवगत रखे.न्यायल्य ने पाकिस्तान ्की सैन्य अदालत द्वारा जाधव द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ भारत की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया और उस के सभी तर्क निरस्त कर दिये.्जाादालत ने साफ तौर पर कहा पाकिस्तान को फैसला मानना होगा पाकिस्तान के लिये इस फैसले को मानना जरूरी होगा अन्यथा भारत अंतर राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की धज्जियॉ उड़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र परिषद मे उसके खिलाफ प्रतिबंध लगये जा ने की मॉ गकरता रहा है. कानूनी पंडितो के अनुसार अब पाकिस्तान कम से कम अगस्त तक जाधव को फॉसी नही दे सकता है.
भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे मुख्य वकील हरीश साल्वे ने इस फैसले के बाद इस फैसलेपर प्रसन्नता तथा संतोष व्यक्त किया. प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस मामले पर प्रसन्नता जताते हुए विधेश मंत्री सुषम्म स्वराज्को मंत्रालय द्वारा इस मामले को सफलता से संभालने और श्री सालवे की तारीफ की
दरअसल, कुलभूषण जाधव के मामले में तीन दिन पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में सुनवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार बहस हुई थी. भारत ने जाधव की मौत की सजा फौरन स्थगित करने की और इस मामले मे पाकिस्तान द्वारा वियना समझौते की धज्जियॉ उड़ाने के बात कही, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर ‘मिथ्या विचार’ वाली एक अर्जी के जरिए इस वैश्विक संस्था का ‘राजनीतिक मंच’ के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.
न्यायलय की वेबसाईट पर कल जारी एक बयान मे कहा गया कि हेग मे पीस पेलेस मे कल दोपहर बारह बजे सर्वजनिक सुनवाई होगी जिसमे न्यायलय के मुख्य न्याधीश रॉमी अब्राहम्न्यालय का फैसला सुनायेंगे
उल्लेखनीय है कि भारत जाधव के मामले को अंतराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया है और पाकिस्तान पर वियना समझौता का उल्लंघन करने तथा लेशमात्र सबूत के बगैर जाधव को दोषी ठहराने के लिए बेतुका मुकदमा चलाने का आरोप लगाया है.
दोनों पड़ोसी देशों का 18 साल पहले यहां आमना-सामना हुआ था, जब पाकिस्तान ने अपनी नौसेना के विमान को मार गिराने के मामले में इससे हस्तक्षेप की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा था कि वह अस्थायी उपाय के लिए भारत के अनुरोध पर यथाशीघ्र अपना आदेश जारी करेगा.
भारत ने अपनीदलीलो मे जाधव की मौत की सजा को फौरन स्थगित करने की मांग करते हुए यह भी आशंका जताई है कि पाकिस्तान आईसीजे में सुनवाई पूरी होने से पहले ही उन्हें फांसी दे सकता है. उसने कहा था कि भारत सोलह बार पाकिस्टान से जाधव को उचायोग के अधिकारियो से मिलने की इजाजत दिये जाने की मॉग कर रहा है. जाधव की मॉ ने भी अपने बेटे सेमिलने के लिये वीजा दिये जाने की मॉग पाकिस्तान से की है लेकिन पाकिस्तान इन तमाम अपीलो से बेपरवाह रहा है
नौसेना के 46 वर्षीय पूर्व अधिकारी के मामले में आईसीजे के सुनवाई शुरू करने पर भारत ने जोरदार दलील पेश की. जाधव को पिछले साल तीन मार्च को इर्रान से अपहरण कर पाकिस्तान लाया गया था जबकि पाकिस्तान का दावा था उन्हे देश के बलिइचिस्तान मे गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कथित जासूसी एवं विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी
विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने अपनी शुरूआती टिप्पणी में आईसीजे से कहा था , 'जाधव को उपयुक्त कानूनी सहायता और राजनयिक मदद पाने का अधिकार नहीं दिया गया. फैसला होने से पहले ही उन्हें फांसी दिए जाने का एक फौरी खतरा मंडरा रहा है'. भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे मुख्य वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ऐसे में जब यह न्यायालय अपील पर सुनवाई कर रहा है, मौत की सजा का क्रियान्वन नहीं किया जा सकता. नहीं तो, यह वियना समझौता का उल्लंघन होगा.
भारत की दलील के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में अपनी दलील में कहा था कि जाधव पर भारत की अर्जी गैरजरूरी और गलत तरीके से व्याख्या वाली है तथा इसे अवश्य खारिज किया जाना चाहिए