नई दिल्ली, 24 नवंबर (शोभना जैन/वीएनआई) दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज दिल्ली के करोल बाग में स्थित हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति को वहा से नही हटाने का निर्देश दिया, करोल बाग मे मेट्रो मार्ग के बिल्कुल पास बनी 108 यह विशाल काय मूर्ति दिल्ली मेट्रो की पहचान बन चुकी है.
आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि करोल बाग में हनुमान की ऊंची मूर्ति वहीं रहेगी. उसे वहा से हटा कर कही और जगह नही ले जाया जाये कोर्ट ने मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने का प्लान तैयार करने को कहा है. गौरतलब है कि जब भी विज्ञापनो अथवा फिल्मो मे दिल्ली मेट्रो गुजरते हुए दिखाई जाती है यह मूर्ति भी इसके पड़ावो के साथ दिखाई जाती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को प्लान तैयार करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हनुमान मंदिर के पास काफी अतिक्रमण है. वहीं डीडीए ने कहा कि उसने कल ही एक निकटवर्ती निजी मोटर कंपनी की 1200 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाया है.
हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी को कहा है कि हनुमान मूर्ति के आसपास की अतिक्रमण को हटाने के लिए एक लेआउट प्लान तैयार करे. अवैध निर्माण से परेशान दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि मध्य दिल्ली में 108 फुट ऊंचे हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट से हटाने पर विचार करें ताकि इसके आसपास अतिक्रमण हटाया जा सके. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. पीठ ने कहा कि अमेरिका में गगनचुंबी वस्तुओं का पूरी तरह स्थानांतरण किया गया है. एनजीओ ने महानगर के करोल बाग इलाके से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है.
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