7-8 वस्तुओं की जीएसटी दर में संशोधन

By Shobhna Jain | Posted on 11th Jun 2017 | देश
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नई दिल्ली, 11 जून । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की रविवार को हुई 16वीं बैठक में मूलरूप से चार स्लैब अप्रत्यक्ष कर संचरना के निर्धारण के तहत 7-8 वस्तुओं की दरों में संशोधन किया गया। नई कर व्यवस्था के प्रस्तावित एक जुलाई से लागू होने से पहले जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक रविवार को पूरे दिन जारी रही। इस महीने की शुरुआत में परिषद की 15वीं बैठक के बाद इसे सोना व बीड़ी सहित छह बाकी बची वस्तुओं पर फैसला लेने के लिए इसे आयोजित किया गया था। परिषद के प्रमुख केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अधिकारियों की समिति यदि कोई जरूरत हुई तो विभन्न व्यापार और उद्योग संघों से प्राप्त प्रतिरूपों के आधार पर दर समायोजन की जांच करेगी। उनकी सिफारिशों को रविवार को परिषद में लिया जा रहा है। जीएसटी व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को चार कर स्लैब 5,12,18 और 28 फीसदी की श्रेणी में रखा गया है। इसमें शून्य कर वाली वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है-आईएएनएस

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