नोटबंदी के बाद अब अघोषित आय वालों पर शिकंजा कसा- अघोषित आय पर पचास प्रतिशत कर अदायगी का प्रावधान आया

By Shobhna Jain | Posted on 28th Nov 2016 | देश
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नई दिल्ली,२८ नवंबर (वी एन आई)कालेधन की धरपकड़ के लिए तीन हफ्ते पहले लाये गये नोटबंदी के सख्त कदम के बाद अब अघोषित आय वालों पर शिकंजा कसेगा. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज टैक्स नियम में संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया.इसके तहत अभी तक अपनी अघोषित आय की घोषणा नही करने वा्लो केलिये अब पचास प्रतिशत कर दे कर उसे घोषित करवा देने का प्रावधन रखा गया है लेकिन ऐसे लोग इस आय की अभी भी घोषणा नही करते है तो पकड़े जाने पर उन्हे ८५ प्रतिशत कर देना होगा.अगर मोदी सरकार का यह विधेयक अगर संसद में पारित हो जायेगा, तो इसके प्रावधानों से अब अघोषित आय वालों पर शिकंजा कसेगा, जिसमें ऐसे प्रावधान हैं कि गलत ढंग से अर्जित कालेधन को गरीबों के हित में खर्च किया जाये. आयकर संशोधन विधेयक में अघोषित आय पर 30 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत जुर्माना और 33 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव है, यानि कुल मिला कर पचास प्रतिशत कर. विधेयक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है. इसका पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य व इन्फ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जायेगा. सरकार ने नोटबंदी के एलान के बाद कुल घोषित आय पर 75 प्रतिशत तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है, शेष 25 प्रतिशत पैसा ही संबंधित व्यक्ति निकाल सकेगा. इस पैसे को सिंचाई-खेती आदि में भी खर्च किया जायेगा. नोटबंदी के एलान के बाद अबतक साढे छह लाख करोड़ रुपये बैंकों में जमा हो चुके हैं. उल्लेखनीय है कि मौजूदा टैक्स कानून में ऐसे कड़े प्रावधान नहीं हैं, जो नोटबंदी के तहत पुराने नोट जमा करने की मियाद 30 दिसंबर के खत्म हो जाने के बाद कालाधन वालों पर कड़ी कार्रवाई की अनुमति देता हो. चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, इसलिए यह सहज ढंग से लोकसभा में पारित हो जायेगा, जबकि राज्यसभा में संख्याबल का इंतजाम सरकार उन दलों से कर सकती है, जो नोटबंदी पर सरकार का मुखर जेटली द्वारा पेश किए गए इस संशोधन बिल में सरकार ने अघोषित आय पर टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी लगाने का कड़ा प्रस्ताव दिया है.वी एन आई जानकारोके अनुसार अगर आयकर विभाग यदि आपकी इस अघोषित आय को खुद पकड़ता है तो 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान है यानी कुल 85 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है.

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