नई दिल्ली, 19 नवंबर (वीएनआई) गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान SIT ने तीस्ता शीतलवाड़ की याचिका का विरोध किया. SIT ने कहा कि पत्रकार तीस्ता द्वारा दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि वह ऑरिजनल पेटिशनर नहीं है. वहीं तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से कहा गया कि वह कोर्ट की मदद करना चाहती हैं
No comments found. Be a first comment here!