सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में अंबानी के अलावा कंपनी ग्रुप के दो निर्देशकों को भी दोषी पाया है.
कोर्ट ने अनिल अंबानी को एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि निश्चित समय के अंदर राशि नहीं चुकाने पर तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अनिल अंबानी के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. मुझे भरोसा है कि आरकॉम आदेशों का पालन करेगा. ’’
स्पष्ट है कि रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम CO. एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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