नई दिल्ली, 12 मई (वीएनआई)दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज एक अहम फैसले मे नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सर्वाधिक शेयर वाली यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानि नेशनल हेराल्ड अखबार मामले की जांच आयकर अधिकारियों द्वारा की जाएगी. दरअसल इस कंपनी में ये मुख्य शेयरधारक हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपनी व्यवस्था मे दोनो से कहा ' आपको जांच का सामना करना होगा.'
दरअसल यह पूरा मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा है. यह नेशनल हेराल्ड समेत तीन अखबारों की प्रकाशक कंपनी है. अंग्रेजी डेली नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री बनने से पहले वह इसका संपादन करते थे. 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया. उस वक्त पर कथित रूप से 15 मिलियन डॉलर का बकाया कर्ज था.
उल्लेखनीय है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने सोनिया, राहुल और दूसरों पर नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है. बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसको कांग्रेस के लिए 'बड़ा झटका' करार दिया. वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये पार्टी के लिए झटका नहीं है. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने आयकर आकलन अधिकारियों के समक्ष आपत्तियों को दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है.