नई दिल्ली, 22 मई । राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच.सी.गुप्ता तथा अन्य पूर्व अधिकारियों को कोयला घोटाला मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों को कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से संबंधित मामले में यह सजा सुनाई गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश भरत पारासर ने मध्य प्रदेश के थेसोगोरा बी/रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक को गैर कानूनी तरीके से कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड को आवंटित करने को लेकर कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव गुप्ता तथा मंत्रालय के अधिकारियों के.एस.क्रोफा तथा के.सी.सामरिया को दो साल जेल की सजा सुनाई। --आईएएनएस