मुंबई 24 जुलाई (वीएनआई) मुम्बई हाईकोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को दो हफ्ते की अंतरिम राहत मिल गयी है, इससे पूर्व केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी व याचिका खारिज होने से तीस्ता पर जल्द गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी ।तीस्ता ने आज ही सीबीआई के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद ये फैसला आया है।
तीस्ता, आनंद सहित कुछ अन्य लोगों पर सीबीआई ने गैर सरकारी संगठन सबरंग द्वारा इकट्ठा किए गए विदेशी चंदे में दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तीस्ता ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत विदेशी चंदा इकट्ठा किया था।
सीबीआई ने आठ जुलाई को उनके खिलाफ संबंधित विभाग की अनुमति के बिना फोर्ड फाउंडेशन से विदेशी चंदा लेने के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पिछले सप्ताह सीबीआई ने तीस्ता के मुबंई स्थित घर और दफ्तर पर छापे मारे थे। सीबीआई ने यह छापेमारीम कथित तौर पर चंदे के दुरुपयोग के मामले में की थी।