नई दिल्ली,15 जनवरी (अनुपमा जैन /वीएनआई ) आज से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 लागू हो गया ,इसके अन्य प्रावधानों के साथ बच्चो को सुरक्षित देने के मकसद से अगर आज से कोई भी दुकानदार नाबालिगों को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचता है तो उसे सात साल तक जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
पिछले महीने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 को संसदीय मंजूरी मिल गयी थी , जिस में यह प्रावधान दिए गए हैं। लोक सभा द्वारा इसे गत ७ मई और लोक सभा द्वारा गत २२ दिसंबर को पारित किये जाने और राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दिए जाने के बाद आज से यह क़ानून लागू होगया हैं।
इस कानून में ही जघन्यतम अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष के नाबालिग को एक बालिग माना जाएगा और उसे सात साल तक जेल हो सकती है।
सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के गलत प्रभाव से नाबालिगों को बचाने के लिए सरकार ने पहली बार नाबालिग बच्चों को ऐसे उत्पाद बेचने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है।
पुराने जुवेनाइल एक्ट में नाबालिग को शराब और ड्रग्स बेचने को गंभीर अपराध था।वी इन आई