नवाज़ शरीफ जीवनभर चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए

By Shobhna Jain | Posted on 13th Apr 2018 | विदेश
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इस्लामाबाद, 13 अप्रैल (वीएनआई)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शीर्ष अदालत ने आज जीवन भर के लिए कोई पद ग्रहण करने के अयोग्य ठहरा दिया। यह ऐतिहासिक फैसला देश की राजनीतिक दिशा बदलने वाला है। 

'डॉन' ऑनलाइन के अनुसार, शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने एकमत से यह फैसला सुनाया।  शरीफ को संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसके तहत वह आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के नेता जहांगीर तरीन सहित अन्य सांसदों को भी इस अनुच्छेद के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।


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