पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज की

By Shobhna Jain | Posted on 16th Jul 2017 | विदेश
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नई दिल्ली, 16 जुलाई (वीएनआई) पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज कर दी है. पाकिस्तान में जाधव को कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है.
जाधव को पाकिस्तान द्वारा पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तथा पाक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया था. भारत का कहना है कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां वह व्यापार कर रहे थे.  पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग 'आईएसपीआर' ने  कल कहा  कि अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा, जाधव के खिलाफ साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे और गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील पर फैसला करेंगे.
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय नागरिक को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.
जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ भारत ने आईसीजे का रुख किया था. गत 18 मई को आईसीजे ने जाधव (46) की सजा के अमल पर रोक लगा दी थी.
पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय  दूतावास से सम्पर्क करने देने की अनुमति देने से लगातार इनकार किया है और ्जाधाव की मॉ अवन्तिका जाधव जिसने कि अपने बेटे ्सेमिलने के लिए पाकिस्तान आने के ्के लिये वीजा आवेदन  दिया था वह  आवेदन ्भी मंजूरी के लिए प्रशासन के समक्ष लंबित है. भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी मां के वीजा आवेदन पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
भारत ने यह बात ऐसे समय की जब पाकिस्तानी मीडिया में खबरें थीं कि इस्लामाबाद जाधव की मां को उनसे मिलने की अनुमति पर विचार कर रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा था कि मामला अब अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के सामने मौजूद है और भारत अपनी दलीलें देने के लिए 13 सितंबर की समयावधि का पालन कर रहा है.
पाकिस्तान दावा करता है कि जाधव को पिछले साल 3 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा इसी साल अप्रैल में जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी. इसे लेकर भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और 'सोच समझ कर की जाने वाली हत्या' को अंजाम दिए जाने की स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में खटास और परिणाम भुगतने की चेतावनी पाकिस्तान को दी थी.
पाक ने जाधव पर आरोप लगाया था कि वह इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ के लिए एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे. पाकिस्तान ने दावा किया कि वह "भारतीय नौसेना में एक सेवारत अधिकारी" थे.

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