इस्लामाबाद, 12 अप्रैल (वीएनआई)| जासूसी के आरोप में दोषी ठहराए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर पाकिस्तान ने जल्द अमल किए जाने से इनकार किया है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जाधव की मौत की सजा पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा। 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, आसिफ ने कहा कि कानून के तहत जाधव् के लिए अपील के तीन मंच उपलब्ध हैं। जाधव का परिवार मुंबई में रहता है। मंत्री ने कहा कि जाधव के खिलाफ मुकदमा करीब साढ़े तीन महीने चला। पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। उसका आरोप है कि वह भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनलसिस विंग (रॉ) से जुड़े थे और यहां जासूसी तथा 'विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त' थे।
आसिफ ने कहा कि जाधव खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को 60 दिनों के भीतर पाकिस्तान सेना की अपीलीय अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद वह सेना प्रमुख तथा राष्ट्रपति के पास दया याचिकाएं सौंप सकते हैं। आसिफ ने भारत के इस दावे को खारिज किया कि यदि जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल होता है तो यह 'सुनियोजित हत्या' होगी। उन्होंने कहा कि मामले में समुचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की अखंडता व सुरक्षा के खिलाफ साजिश करने वाले तथा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।