मुंबई, 22 जुलाई, (वीएनआई) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कोइना मित्रा को चेक बाउंसिंग मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही कोइना मित्रा को ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
गौरतलब मॉडल पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जबकि फंड्स नहीं होने का कारण कोइना का चेक बाउंस हो गया था। वहीं कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कोइना की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। हालांकि कोइना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और वह फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी।
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