दिल्ली, 30 मार्च, (वीएनआई) आयकर विभाग की ओर से इंडिगो एयरलाइन की पैरेंटिंग कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना मिला है। हालांकि, कंपनी ने इस आदेश को कानूनी रुप से चुनौती देने का निर्णय लिया है।
एयरलाइन कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपील को गलत तरीके से खारिज मानने के कारण पारित किया गया है। कंपनी ने कहा कि यह निर्णय गलत है और इसमें कानूनी योग्यता का अभाव है। कंपनी ने कहा कि इस आदेश का एयरलाइन के संचालन, वित्तीय और उसकी अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने कहा, आयकर प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143(3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील खारिज कर दी गई है, जबकि यह अभी भी जीवित है और निर्णय लंबित है।
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