नई दिल्ली, 1 अगस्त (वीएनआई) प्रवर्तन निदेशालय ने आज 3000 करोड़ रुपये के संदिग्ध लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी को लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, अब अनिल अंबानी कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते। यह कार्रवाई उनके कारोबारी संस्थानों पर की गई हालिया जांच, उनकी कंपनियों पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों और एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा भेजे गए समन के बाद सामने आई है। गौरतलब है कि ईडी की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियां सार्वजनिक धन की हेराफेरी और वित्तीय संस्थानों को गुमराह करने के लिए एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना में शामिल थीं। इसमें कथित तौर पर 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों का अवैध रूप से हेराफेरी शामिल था। अधिकारियों का कहना है कि ऋण वितरण से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं को धन प्राप्त हुआ था। इससे बैंक अधिकारियों और उधारकर्ता फर्मों के बीच संभावित रिश्वतखोरी और लेन-देन की व्यवस्था के सवाल उठे हैं।
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