नई दिल्ली, 5 फरवरी (वीएनआई)| पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस.श्रीसंत ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज बीसीसीआई से जवाब मांगा।
मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने बीसीसीआई को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने बीसीसीआई के जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए श्रीसंत को भी चार सप्ताह का समय दिया। वरिष्ठ वकील पैराग त्रिपाठी ने बीसीसीआई की ओर से नोटिस स्वीकार किया। श्रीसंत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि साक्ष्यों के अभाव में निचली अदालत ने पूर्व क्रिकेटर को बरी कर दिया है और ऐसा होने के बाद भी उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाना न्यायोचित नहीं है।
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