सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों पर दिया फैसला

By Shobhna Jain | Posted on 17th Jul 2019 | राजनीति
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नई दिल्ली, 17 जुलाई, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा है कि विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा है विधायकों के इस्तीफे पर कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बागी एमएलए या फिर इस्तीफा देने वाले विधायकों पर विश्वासमत के दौरान मौजूद रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर को फैसला लेने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले साफ हो गया है कि विधायकों को उपलब्ध रहने के लिए पार्टी विहिप जारी नहीं कर सकती है। गौरतलब है कांग्रेस-जेडीएस के 15 विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा इस्तीफा स्वीकार ना किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


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