नई दिल्ली, 07 मई, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट मशीन की 50 फीसदी पर्चियों का मिलान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 दलों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है 21 राजनीतिक दलों ने पुनर्विचार याचिका दायर कर मांग की थी कि, ईवीएम और वीवीपैट मशीन की 50 फीसदी पर्चियों का मिलान किया जाए। इस मामले में 21 विपक्षी दलों ने 24 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि हर विधानसभा में एक की बजाए पांच बूथों पर ईवीएम-वीवीपीएटी पर्चियों का औचक मिलान होगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर पार्टियों ने यह रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है।
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