नई दिल्ली, 21 दिसंबर, (वीएनआई) सिख विरोधी दंगों में दोषी सज्जन कुमार की उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से सरेंडर के लिए 30 जनवरी तक का समय मांगा था।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने गत 17 दिसंबर को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सज्जन कुमार को निर्देश दिया था कि वह 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के मद्देनजर एक महीने का वक्त मांगा था।
सज्जन ने अपनी अर्जी में कहा था कि परिवार, बच्चों और संपत्ति से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा था कि वह अपने करीबी रिशतेदारों और दोस्तों से भी मिलता चाहते हैं, जो 73 साल तक उनसे जुड़े रहे। वहीं सज्जन कुमार कुमार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अनिल शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए उन्हें कुछ और वक्त चाहिए तथा कुमार को अपने परिवार, बच्चों और संपत्ति से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए भी समय चाहिए।
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