नई दिल्ली, 16 दिसंबर, (वीएनआई) दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग से रेप मामले में अपना फैसला सुनते हुए दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। वहीं महिला आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर की सजा का ऐलान कल यानी मंगलवार को किया जाएगा। उन्नाव केस में एक मामले पर कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन 4 अन्य मामलों पर फैसला आना अभी बाकी है। वहीं सेंगर को आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 5(c) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया। गौरतलब है सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी।
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