केजरीवाल सरकार के 20 विधायक आज अयोग्य करार, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

By Shobhna Jain | Posted on 21st Jan 2018 | राजनीति
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नई दिल्ली,21 जनवरी (वीएनआई)आम आदमी पार्टी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आज बड़ा झटका लगा और  काफी समय से चल रहे इस मामले में आप के 20 विधायक अयोग्‍य करार दे दिए गए हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है और इसके बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य करार दिए गए हैं.
 
विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है. आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था और इस पद को याचिकाकर्ता ने लाभ का पद बताया था.
 
अधिसूचना में कहा गया, 'निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में, मैं, रामनाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए...दिल्ली विधानसभा के उक्त 20 सदस्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाते हैं.' आप के सभी 20 विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.
 
जिन विधायको को अयोग्य करार ्दिया गया वे है.आदर्श शास्त्री,अलका लांबा,संजीव झा,कैलाश गहलोत,विजेंदर गर्ग,प्रवीण कुमार,शरद कुमार चौहान,मदन लाल,शिव चरण गोयल,सरिता सिंह,नरेश यादव,राजेश गुप्ता,राजेश ऋषि,अनिल कुमार बाजपेई,सोम दत्त,अवतार सिंह,सुखबीर सिंह,मनोज कुमार,नितिन त्यागी,जरनैल सिंह 

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