नई दिल्ली, 31 अगस्त, (वीएनआई) दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राहत देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी के अलावा राजद प्रमुख लालू यादव को भी आरोपी बनाया है जो फिलहाल चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित सभी आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी। पटियाला हाउस ने लालू यादव को कोर्ट के समक्ष 6 अक्टूबर तक पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
गौरतलब है रेलवे टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में ED ने दाखिल की थी। रेलवे टेंडर घोटाले में दो चार्जशीट दाखिल की गई थी। लालू परिवार पर आईआरसीटीसी के दो होटलों के टेंडर में हेराफेरी का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में 16 अप्रैल को आरोप-पत्र दायर किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव के रेलमंत्री रहते लीज पर होटल दिये गए थे और गुप्ता की कंपनियो के जरिए ही पैसा आया था। इसके आलावा उनपर कई संगीन आरोप लगाए गए है।
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