नई दिल्ली, 09 अगस्त, (वीएनआई) भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में आरोप तय कर दिए हैं।
दिल्ली की कोर्ट ने आज कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने सेंगर के खिलाफ नाबालिग से रेप के अलावा अन्य आरोप भी तय किए। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ आइपीसी की धारा 120बी, 363 , 366, 109, 376(आई) और पॉस्को एक्ट 3और 4 के तहत आरोप तय किए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कार एक्सीडेंट में घायल पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स लाया गया है।
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