मुंबई, 12 जून, (वीएनआई) महाराष्ट्र के भिवंडी की एक अदालत में आरएसएस द्वारा दायर मानहानि केस में अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 2014 में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण पर आरोप तय कर दिए हैं। राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 में आरोप तय किए गये हैं।
न्यायलय में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि वो दोषी नहीं हैं। इससे पहले आज राहुल गांधी ठाणे के भिवंडी जिला न्यायलय में पेशी के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2014 में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था जिसके बाद मानहानि का केस दायर कर दिया गया था। एक आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने छह मार्च 2014 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। जिसमें कुंट ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है।
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