जयपुर, 07 मार्च, (वीएनआई) राजस्थान के अलवर में तीन साल पहले हुए पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में बीते शुक्रवार को जुवेनाइल कोर्ट ने दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट 7 अप्रैल को इन दोषी करार दिए गए आरोपियों को सजा सुनाएगी।
किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ ने पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में बीते शुक्रवार को दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में यह पहली दोषसिद्धी है। वहीँ जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया, बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी करार दिया। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ वाहन में मवेशी लेकर जा रहे थे, तभी जयपुर-दिल्ली हाइवे पर गोतस्करी के शक में पहलू खान के साथ मारपीट की गई थी। इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी।
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