नई दिल्ली, 17 फरवरी, (वीएनआई) करीब दो महीने से शाहीन बाग में बंद सड़क खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के दौरान केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा है। अब इस मसले पर 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम के मुताबिक, प्रदर्शन करने की जगह जंतर-मंतर है। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा जनजीवन को ठप करने की समस्या से जुड़ा है। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हलफनामा देने को कहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को मध्यस्थ नियुक्त किया है।
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