सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करना सही फैसला

By Shobhna Jain | Posted on 11th Dec 2023 | देश
altimg

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के तहत भारत का अभिन्न हिस्सा बना।

सर्वोच्च न्यायलय का मानना है कि भारत में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर में आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व मौजूद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इससे अराजतकता और अनिश्चितता फैल जाएगी और प्रदेश का प्रशासन ठप हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। राज्य में युद्ध की स्थिति के दौरान आर्टिकल 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज देने का भी निर्देश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील है कि केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है जिसे बाद में बदला नहीं जा सके, यह स्वीकार्य नहीं है।  मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में तीन फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को संघ के साथ संवैधानिक तरह से एक करने का जरिया था, यह विघटन नहीं था, जिसकी राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 का अस्तित्व अब खत्म हो गया है।

सम्बंधित खबरें

Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Connect with Social

प्रचलित खबरें

altimg
आज का दिन :

Posted on 29th May 2018

© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india